जोधपुर राजस्थान में हाल ही में हुए दर्दनाक बस–ट्रेलर हादसे में चार लोगों की मौत के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाईवे किनारे बने अवैध निर्माण और अवैध रूप से संचालित धर्मकांटों को सड़क हादसों के लिए बड़ा कारण बताया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी अवैध निर्माण 6 फरवरी तक स्वयं हटा लिए जाएं, अन्यथा प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे अवैध ढांचे यातायात के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इनसे न केवल दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं और यातायात व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न होती है। कोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे चिन्हित अवैध निर्माणों की सूची तैयार करें और तय समय सीमा के भीतर उन्हें हटवाना सुनिश्चित करें।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि तय तारीख तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन को बिना किसी नोटिस के कार्रवाई करने का अधिकार होगा और उसका पूरा खर्च संबंधित अतिक्रमणकर्ता से वसूला जाएगा। इस आदेश के बाद हाईवे किनारे कारोबार कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया है। यह फैसला सड़क सुरक्षा और आम लोगों की जान बचाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
Published: January 23, 2026
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Source: Meta News Channel
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