राजस्थान में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री को लेकर पिछले दो दिनों से चली गफलत और विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। ई-पंजीयन कानून
की अधिसूचना लागू होने के बाद पंजीयन-मुद्रांक विभाग में यह गलतफहमी फैल गई कि सोसाइटी पट्टों के आधार पर खरीद-बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इसके चलते जयपुर सहित कई उप-पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेज लेने बंद कर दिए गए थे और करीब 2000 से ज्यादा रजिस्ट्री अटक गईं। वकीलों ने इस निर्णय के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी, जिससे पंजीयन कार्य पूरी तरह ठप हो गया।
शुक्रवार को विभाग और वकीलों के बीच लगातार बैठकों के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आदेश की गलत व्याख्या की गई थी और सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री पहले की तरह जारी रहेगी। डीआईजी स्टाम्प देवेंद्र कुमार जैन ने आश्वासन दिया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई बदलाव या प्रतिबंध लागू नहीं है। इसके बाद वकीलों ने आंदोलन वापस लेते हुए काम पर लौटने की घोषणा की और दोपहर बाद से रजिस्ट्री फिर से प्रारंभ हो गई।
इधर, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रजिस्ट्री व्यवस्था पुराने स्वरूप में बनाए रखने की मांग की। विभागीय भ्रम के कारण दो दिनों तक आमजन, निवेशकों और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा, जो अब सोमवार से पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।
Published: December 6, 2025
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Source: Meta News Channel
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