राजस्थान उच्च न्यायालय ने देशभर में जेनेटिकली माडिफाइड (जीएम) फूड के निर्माण, बिक्री, वितरण और आयात पर पूर्ण रोक लगा दी है। न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया है कि वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत जीएम फूड से संबंधित दिशा-निर्देश छह माह के भीतर जारी करे। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि दिशा-निर्देश जारी होने तक किसी भी कंपनी को जीएम फूड के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि किसी भी खाद्य पदार्थ का आयात तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह जीएम फ्री टैग के साथ नहीं होगा। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बताया। इस निर्णय के बाद भारत में जीएम फूड की बिक्री और निर्माण पर रोक लग गई है और एफएसएसएआई को छह माह के भीतर रेगुलेशन बनाने होंगे। न्यायालय का यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
Published: October 17, 2025
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Source: Meta News Channel
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