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जयपुर-दौसा हाईवे पर बदले ट्रैफिक नियम..ट्रक, बस, कार और बाइक के लिए नई अधिकतम गति सीमा लागू, जानें पूरी डिटेल

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जयपुर-दौसा हाईवे पर ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 के मनोहरपुर-दौसा खंड पर अब वाहनों कीKarnataka new Traffic Rules Guidelines 2025 06 6325e1e2497554095e6039f0010ccd6e अधिकतम गति सीमा नई अधिसूचना के तहत तय की गई है। परिवहन विभाग की ओर से जारी यह अधिसूचना 1 अक्टूबर 2025 से गजट में प्रकाशित होते ही लागू हो गई है। इस बदलाव का सीधा असर उन सभी वाहन चालकों पर होगा जो इस मार्ग से रोजाना गुजरते हैं। अधिसूचना के अनुसार भारी ट्रोला को 50 किमी प्रति घंटा की गति से चलने की अनुमति दी गई है, जबकि ट्रक और बसें अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगी। हल्के चारपहिया वाहनों जैसे कार और जीप के लिए अधिकतम गति सीमा 70 किमी प्रति घंटा तय की गई है। इसके अलावा दुपहिया वाहन जैसे बाइक और स्कूटर के लिए 60 किमी प्रति घंटा तथा तीनपहिया वाहनों के लिए 50 किमी प्रति घंटा की सीमा तय की गई है। यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक इस खंड को 4-लेन डिवाइडेड कैरेजवे के रूप में विकसित नहीं कर दिया जाता। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और सड़क सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा। नए नियम का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी।

Author: seo@metabytemarketing.com
Published: October 2, 2025

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Source: Meta News Channel

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